
पैन कार्ड (PAN Card) भारतीय नागरिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग बैंक खाता खोलने, लोन लेने, निवेश करने और इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने जैसे कार्यों में होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी यह कार्ड 10 अंकों की एक अल्फान्यूमेरिक संख्या के रूप में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पैन कार्ड अगर आपके पास दो हो जाएं तो यह एक गंभीर गलती मानी जाती है, जो न सिर्फ जुर्माने का कारण बन सकती है, बल्कि कानूनी कार्रवाई की नौबत भी ला सकती है।
एक से अधिक PAN Card रखना कानूनन जुर्म
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। यह नियम स्पष्ट रूप से आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के अंतर्गत लागू है, जहां हर व्यक्ति को केवल एक ही PAN Card जारी करवाने की अनुमति है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में एक अपराध है।
PAN कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और न ही यह किसी और के नाम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य टैक्स से जुड़ी सभी वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी रखना है।
क्यों होता है पैन कार्ड का दुरुपयोग?
कई बार लोग गलती से या जानकारी के अभाव में एक से अधिक पैन कार्ड बनवा लेते हैं। उदाहरण के लिए, शादी के बाद नाम बदलने पर, पता बदलने पर, या पुराना कार्ड खो जाने पर लोग नया आवेदन कर देते हैं, लेकिन पुराने पैन को सरेंडर नहीं करते। कुछ लोग जानबूझकर दो पैन कार्ड रखते हैं ताकि आय और निवेश की जानकारी छिपाई जा सके। हालांकि इनकम टैक्स विभाग अब ऐसे मामलों को तकनीक की मदद से पहचानने में सक्षम हो चुका है।
दो पैन कार्ड रखने पर क्या हो सकती है सजा?
अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम की धारा 272बी (Section 272B) के तहत कार्रवाई कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना प्रति अतिरिक्त पैन कार्ड के हिसाब से होता है, यानी यदि आपके पास दो अतिरिक्त पैन कार्ड हैं तो ₹20,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
इसके अलावा विभागीय जांच में आपकी टैक्स हिस्ट्री की जांच की जा सकती है और अगर पाया गया कि आपने जानबूझकर टैक्स चोरी के लिए यह कदम उठाया है तो आगे और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
क्या है समाधान?
यदि आपने अनजाने में या गलती से दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अतिरिक्त PAN Card को स्वेच्छा से सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ‘PAN Correction’ या ‘PAN Surrender’ विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी NSDL या UTIITSL सेंटर पर जाकर भी पैन सरेंडर की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सरेंडर करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सही पैन कार्ड को ही बनाए रखें और अतिरिक्त या गलत विवरण वाले पैन को ही सरेंडर करें। ऐसा करने पर आप किसी भी तरह के जुर्माने और कानूनी परेशानी से बच सकते हैं।
पैन कार्ड से जुड़ी सावधानियां
अपने PAN Card को लेकर हमेशा सतर्क रहें। किसी भी तरह की अपडेट या बदलाव के लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आए, तो तुरंत सुधार कराएं। किसी भी स्थिति में नया पैन कार्ड बनवाने से पहले यह जांच लें कि आपके नाम पर पहले से कोई पैन कार्ड तो नहीं है।
यदि पैन कार्ड गुम हो गया है तो उसके स्थान पर डुप्लीकेट पैन बनवाएं, नया नंबर नहीं। इसके लिए ‘Reprint of PAN Card’ का विकल्प चुनें, न कि ‘New PAN Application’ का।