PVR को ऐड दिखाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

बेंगलुरु उपभोक्ता अदालत ने PVR-INOX पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कारण: फिल्म से पहले 30 मिनट तक दिखाए गए विज्ञापन। कोर्ट ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना और आदेश दिया कि टिकट पर वास्तविक फिल्म समय स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। यह फैसला सिनेमाघरों में अनावश्यक विज्ञापन दिखाने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है।

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Written byRohit Kumar

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PVR को ऐड दिखाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
PVR fined ₹1 lakh

सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले लंबे विज्ञापन दिखाने की नीति PVR-INOX को महंगी पड़ गई है। बेंगलुरु की ‘बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग’ ने इस पर सख्त फैसला सुनाया है। आयोग ने आदेश दिया है कि PVR सिनेमाज और INOX को अपने सिनेमाघरों में फिल्म के वास्तविक समय को टिकट पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा, ताकि दर्शकों को बिना मतलब के लंबे विज्ञापनों में समय बर्बाद न करना पड़े। कोर्ट ने ओरियन मॉल में निर्धारित शोटाइम से पहले विज्ञापन चलाने के लिए PVR सिनेमा और INOX पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसे ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ और ‘अन्यायपूर्ण’ करार दिया गया है।

शिकायत और कोर्ट का फैसला

वकील अभिषेक एमआर ने 2023 में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उन्होंने फिल्म ‘सैम बहादुर’ के लिए शाम 4.05 बजे के शो के लिए तीन टिकट बुक किए थे। लेकिन फिल्म 4.30 बजे शुरू हुई, जबकि पहले विज्ञापनों और ट्रेलर्स को प्रदर्शित किया गया। इससे उनकी 30 मिनट का समय व्यर्थ हो गया।

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शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि फिल्म का समापन 6.30 बजे होना था, जिससे उन्होंने अपने ऑफिस लौटने की योजना बनाई थी। लेकिन इस देरी की वजह से उनकी दिनचर्या प्रभावित हुई और उनकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां छूट गईं। कोर्ट ने उनकी शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया और सिनेमाघर प्रबंधन को दोषी ठहराया।

अदालत ने आदेश दिया कि PVR-INOX को शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये का हर्जाना, मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये और शिकायत दर्ज कराने की लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, उपभोक्ता कल्याण कोष में 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का भी निर्देश दिया गया।

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लंबे विज्ञापनों से दर्शकों को नुकसान

कोर्ट ने पाया कि इस तरह की समस्याएं केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई दर्शक इसी तरह के मुद्दों का सामना कर चुके हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। लंबे विज्ञापनों से दर्शकों का समय और पैसा बर्बाद करना अनुचित व्यापारिक प्रथा है।

PVR-INOX का जवाब

PVR सिनेमाज और INOX ने इन आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि उन्हें फिल्मों से पहले सार्वजनिक सेवा घोषणाएं (Public Service Announcements-PSA) दिखाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। लेकिन कोर्ट ने अपनी जांच में पाया कि फिल्म से पहले दिखाए गए 17 विज्ञापनों में से सिर्फ एक PSA था। जबकि दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस तरह के विज्ञापनों की अधिकतम सीमा 10 मिनट निर्धारित की गई है।

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