
राजस्थान Scholarship Schemes के तहत देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना ने विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने उन विद्यार्थियों की चिंता को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की, जिनके आवेदन पत्र स्कूटी एवं छात्रवृत्ति वितरण योजना में तकनीकी कारणों से संशोधित नहीं हो पाए थे। इस पहल के बाद उपमुख्यमंत्री ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे हजारों विद्यार्थी जो आवेदन में त्रुटियों के कारण योजना से वंचित हो सकते थे, अब लाभान्वित हो सकेंगे।
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छात्रवृत्ति योजनाओं की सूची और विस्तृत जानकारी
उच्च शिक्षा आयुक्तालय द्वारा जिन योजनाओं की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई गई है, उनमें कई प्रमुख योजनाएं शामिल हैं जो राज्य के मेधावी, आर्थिक रूप से कमजोर और विशेष श्रेणियों के छात्रों के लिए संचालित की जाती हैं। ये योजनाएं वर्ष 2024-25 के लिए मान्य हैं।
इनमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:
- काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना
- देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
- विधवा एवं परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
- बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों को सहायता
- जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
- सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं बीएड प्रशिक्षण के लिए सहायता
इन योजनाओं का उद्देश्य विशेष समुदायों व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी वित्तीय मदद करना है।
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तकनीकी त्रुटियों के कारण वंचित हुए छात्र पाएंगे फिर से अवसर
पूर्व में इन योजनाओं की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई थी। लेकिन तकनीकी खामियों के चलते कई विद्यार्थी अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन नहीं कर सके। परिणामस्वरूप उनका नाम अंतिम वरीयता सूची में नहीं जुड़ पाया। अब 9 अप्रैल 2025 तक मिली समयसीमा के तहत ये छात्र-छात्राएं अपने आवेदन में सुधार कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भी बढ़ाई अंतिम तिथि
Social Justice and Empowerment Department ने भी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर विद्यार्थियों को राहत दी है। निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
राजस्थान राज्य के मूल निवासी जिन विद्यार्थियों ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS), विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समुदायों, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन किया है, वे अब 9 अप्रैल 2025 तक संशोधन कर सकेंगे।
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किन पाठ्यक्रमों और संस्थानों के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
ये योजनाएं केवल कक्षा 11 और 12 के अतिरिक्त अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मान्य हैं। राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं और राज्य के बाहर की राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की संस्थाओं में पढ़ रहे विद्यार्थी इस योजना में शामिल हैं।
आवेदन में करेक्शन कैसे करें?
छात्र-छात्राएं निम्नलिखित माध्यमों से ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं:
- विभागीय पोर्टल: www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship
- एसएसओ पोर्टल: स्कॉलरशिप एसजेई एप के माध्यम से
- मोबाइल ऐप: एसजेईडी एप्लीकेशन
यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन है जिससे छात्रों को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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सरकार की पहल से बढ़ा छात्रों का उत्साह
राज्य सरकार द्वारा समयसीमा बढ़ाए जाने से उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जो तकनीकी कारणों से वंचित रह गए थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार छात्रों के हितों के प्रति गंभीर है और योजनाओं का लाभ अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुँचाना चाहती है।