RBI का बड़ा फैसला: दो बैंकों पर लगा भारी जुर्माना, एक का लाइसेंस भी रद्द – चेक करें अपना अकाउंट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक झटके में दो सरकारी बैंकों पर भारी जुर्माना ठोका और एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर सबको चौंका दिया है। ग्राहकों को क्या होगा नुकसान? कैसे मिलेगा अपना पैसा वापस? पूरी खबर जानने के लिए पढ़ें आगे

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Written byRohit Kumar

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RBI का बड़ा फैसला: दो बैंकों पर लगा भारी जुर्माना, एक का लाइसेंस भी रद्द – चेक करें अपना अकाउंट
RBI का बड़ा फैसला: दो बैंकों पर लगा भारी जुर्माना, एक का लाइसेंस भी रद्द – चेक करें अपना अकाउंट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त रुख अपनाते हुए दो बड़े सरकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है और एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई द्वारा जारी बयान में इस कार्रवाई के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया गया है।

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इंडियन बैंक पर 1.61 करोड़ रुपये का जुर्माना

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आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम और लोन दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन न करने पर इंडियन बैंक (Indian Bank) पर 1,61,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि बैंक ने कुछ फ्लोटिंग रेट खुदरा ऋणों (Retail Loans) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को दिए गए ऋणों पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए बाहरी बेंचमार्क दर का अनुपालन नहीं किया था। इसके अलावा, कुछ केसीसी लोन और एमएसएमई ऋणों के लिए उचित कॉलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security) नहीं ली गई थी।

इंडियन ओवरसीज बैंक पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना

इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank-IOB) को भी फ्लोटिंग रेट लोन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के चलते 63.60 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। बैंक पर आरोप है कि वह कुछ खुदरा और एमएसएमई लोन में बाहरी बेंचमार्क दर का सही तरीके से उपयोग करने में विफल रहा। इसके अलावा बैंक ने समय सीमा के भीतर जमा कर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि ट्रांसफर नहीं की।

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इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द

केंद्रीय बैंक ने जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Imperial Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और उसके पुनर्जीवन की कोई संभावना भी नहीं है। इसलिए, यदि बैंक को आगे कारोबार की अनुमति दी जाती तो यह जमाकर्ताओं के हितों के लिए घातक होता। अब 25 अप्रैल से बैंक किसी भी तरह की जमा राशि स्वीकार या उसका पुनर्भुगतान नहीं कर सकता।

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जमाकर्ताओं को राहत: डीआईसीजीसी से मिलेगा बीमा

हालांकि जमाकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत ग्राहक अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 97.79 प्रतिशत ग्राहक अपनी पूरी जमा राशि वापस पाने के पात्र हैं।

आरबीआई की कार्रवाई से ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाए गए जुर्मानों का प्रभाव उनके ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। यह केवल नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई है। ग्राहकों की सेवाएं और बैंकिंग संचालन पूर्ववत चलते रहेंगे।

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बैंकिंग सेक्टर में सख्ती का संकेत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की यह कार्रवाई एक बार फिर संकेत देती है कि बैंकिंग सेक्टर में नियमों के उल्लंघन पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई सतर्कता बरत रहा है और समय-समय पर बैंकों के परिचालन का मूल्यांकन कर रहा है।

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