
सहारा में रिफंड क्लेम हो गया है रिजेक्ट, तो ऐसे करें अप्लाई अगर आपने भी सहारा समूह की किसी सहकारी समिति में पैसे जमा किए थे और रिफंड के लिए क्लेम दायर किया था जो किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है, तो अब आपके लिए फिर से दावा करने का मौका है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन (Ministry of Cooperation) ने CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल (CRCS Sahara Re-submission Refund Portal) लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए वे सभी निवेशक, जिनके आवेदन डॉक्यूमेंट या भुगतान संबंधी कमी के चलते खारिज कर दिए गए थे, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई यह प्रक्रिया
यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के उस आदेश के तहत शुरू की गई है, जिसमें सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटाने की व्यवस्था की गई थी। ये चार समितियाँ हैं — हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता), सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल) और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद)।
इन समितियों में लाखों निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी, लेकिन वर्षों तक रिफंड प्रक्रिया रुकी रही। अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में यह पोर्टल फिर से खोला गया है ताकि असली निवेशकों को न्याय मिल सके।
किन निवेशकों को मिलेगा दोबारा आवेदन करने का मौका
CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल केवल उन्हीं निवेशकों के लिए है, जिनके पहले किए गए आवेदन किसी न किसी कारण से खारिज कर दिए गए थे। विशेष रूप से ऐसे क्लेम जिनमें दस्तावेजों की कमी या भुगतान संबंधी त्रुटि पाई गई थी, उन्हें ही दोबारा आवेदन का अवसर दिया गया है।
यदि आपको पहले CRCS पोर्टल से आवेदन रिजेक्ट होने का संदेश मिला था, तो आप अपने पुराने 14-अंकीय क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) का उपयोग करके दोबारा लॉगइन कर सकते हैं और रिफंड के लिए फिर से क्लेम सबमिट कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा उन्हीं निवेशकों को दी गई है, जिनके आवेदन को रिजेक्ट हुए कम से कम 45 दिन बीत चुके हैं।
कैसे करें दोबारा आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस
री-सबमिशन की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया है ताकि हर निवेशक इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से कर सके। इसके लिए सबसे पहले आपको CRCS के आधिकारिक पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा।

वहां लॉगिन करने के लिए 14 अंकों का क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) डालना होगा, फिर कैप्चा कोड भरकर लॉगइन करें। इसके बाद सिस्टम आपके CRN से लिंक आधार नंबर को वेरिफाई करेगा और उस आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
अगर किसी वजह से CRN अमान्य पाया जाता है, तो आपको 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होना जरूरी है क्योंकि ओटीपी उसी पर भेजा जाएगा।
केवल 5 लाख रुपये तक के दावे के लिए खुला है पोर्टल
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि यह पोर्टल केवल 5 लाख रुपये तक के रिफंड क्लेम के लिए ही खुला है। इससे अधिक राशि के क्लेम अभी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए जिन निवेशकों का दावा 5 लाख रुपये या इससे कम का है, वे ही इस मौके का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा वास्तविक निवेशकों को जल्द से जल्द उनका पैसा वापस मिल सके। इसलिए पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया गया है।
निवेशकों से जल्द आवेदन करने की अपील
मंत्रालय ने सभी पात्र निवेशकों से अपील की है कि वे री-सबमिशन की इस सुविधा का जल्द से जल्द लाभ उठाएं, क्योंकि यह पोर्टल अनिश्चितकाल के लिए नहीं खोला गया है। आगे चलकर यह विंडो बंद भी की जा सकती है। इसलिए जिनका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, वे देरी किए बिना फिर से आवेदन करें।
सरकार और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है प्रक्रिया
यह रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलाई जा रही है। CRCS (Central Registrar of Cooperative Societies) पोर्टल पर आवेदन की हर जानकारी रिकॉर्ड की जा रही है और दस्तावेजों का मिलान आधार नंबर से किया जा रहा है। इससे फर्जीवाड़ा रोकने और असली निवेशकों को प्राथमिकता देने में मदद मिल रही है।
निवेशकों के लिए यह एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जो उन्हें उनके वर्षों पुराने निवेश की राशि वापस दिलाने में मदद करेगा।
इस बार मौका न चूकें, क्योंकि अगली बार कब मिलेगा नहीं पता
पहले भी जब CRCS पोर्टल शुरू हुआ था, लाखों निवेशकों ने आवेदन किया था लेकिन दस्तावेजों की कमी या तकनीकी गलतियों की वजह से कई क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए। अब सरकार ने इन निवेशकों के लिए एक और मौका दिया है ताकि वे जरूरी दस्तावेज सुधारकर फिर से आवेदन कर सकें। यह एक सुनहरा अवसर है, जिसे गंवाना नहीं चाहिए।