
असम सरकार ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों (Economic Activities) को बढ़ावा देने और बाजार को अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर जैसे प्रमुख शहरों में अब सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24×7 यानी पूरे 24 घंटे खुले रह सकेंगे। इस फैसले को लागू करते हुए सरकार ने यह स्पष्ट किया कि श्रमिकों (Workers) के अधिकारों और सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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24×7 संचालन से बढ़ेगी असम की आर्थिक रफ्तार
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्विटर पर इस फैसले की घोषणा करते हुए लिखा, “Now shops can operate 247 in Guwahati, Dibrugarh and Silchar and with extended timings in other areas without compromising on worker rights and conveniences!” * उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय liquor shops और bars पर लागू नहीं होगा।
कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नीति असम की अर्थव्यवस्था (Economy) को गति देने के साथ-साथ वैश्विक व्यापार और श्रम प्रवृत्तियों के अनुरूप लाई गई है। इससे राज्य में व्यापार को नया आयाम मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
नगर निगम क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों पर भी बदला समय
नई नीति के तहत नगर निगम क्षेत्रों और राज्य राजमार्गों पर स्थित प्रतिष्ठानों को रात 2:00 बजे तक खुला रहने की अनुमति दी गई है। वहीं अन्य जिलों और छोटी सड़कों पर स्थित दुकानों को रात 11:00 बजे तक खोला जा सकता है। इससे स्थानीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो देर रात खरीदारी करना पसंद करते हैं।
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श्रमिकों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा
राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह से श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं से समझौता न हो। इसके लिए विस्तृत श्रम कानूनों को लागू किया जाएगा। मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
- कोई भी वयस्क श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम नहीं करेगा।
- किसी भी कर्मचारी से लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा, बिना आधे घंटे के ब्रेक के।
- 9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम को ओवरटाइम (Overtime) माना जाएगा।
- ओवरटाइम की सीमा हर 3 महीने में 125 घंटे से अधिक नहीं हो सकती।
- श्रमिकों की सुरक्षा (Safety) और कल्याण (Welfare) के लिए सभी कानूनी प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे।
शराब की दुकानों और बार पर नहीं लागू होगा नियम
सरकार ने यह साफ किया है कि यह फैसला केवल सामान्य दुकानें, मॉल्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए है। शराब की दुकानें (Liquor Shops) और बार (Bars) पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके पीछे कारण यह है कि इन स्थानों पर भीड़ और कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालना अधिक संवेदनशील होता है।
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व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किया स्वागत
राज्य सरकार के इस निर्णय का व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे असम की व्यापारिक गतिविधियों में नई जान आएगी और राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। Startup और SME सेक्टर के लिए भी यह नीति लाभकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अधिक समय तक खुला बाजार उन्हें ग्राहकों तक पहुंच बनाने का अवसर देगा।
असम को मिलेगा वैश्विक बाजार से मुकाबले का मौका
यह कदम न सिर्फ स्थानीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दिशा में भी असम के लिए फायदेमंद होगा। आज जब वैश्विक बाजार 24 घंटे ऑपरेशन की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में असम का यह निर्णय राज्य को International Trade Practices के अनुरूप बना सकता है। साथ ही इससे असम को IT, E-Commerce और Renewable Energy जैसे क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन मिलेगा।