एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस? 31 मार्च से पहले न किया ये काम तो लगेगा भारी जुर्माना और तगड़ा ब्याज

एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस? 31 मार्च से पहले न किया ये काम तो लगेगा भारी जुर्माना और तगड़ा ब्याज

अगर आपने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो अभी भी मौका है! लेकिन देर हुई तो सेक्शन 234C और 234B के तहत भारी ब्याज भरना पड़ेगा। जानिए कैसे समय पर टैक्स चुकाकर जुर्माने से बच सकते हैं

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