ग्वालियर की एक महिला ने दावा किया कि वह अपने मृत पति की वैध पत्नी है और अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कह दिया—जब तक पहला पति जीवित है और तलाक नहीं हुआ, तब तक दूसरी शादी को वैध नहीं माना जा सकता। जानिए पूरा मामला और कोर्ट का सख्त रुख।