
आयकर बचत का समय चल रहा है और अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास एक आध्यात्मिक और वित्तीय दोनों दृष्टिकोण से लाभदायक विकल्प है—अयोध्या राम मंदिर। जी हां, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को किया गया दान न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक बन सकता है, बल्कि इससे Income Tax Act के Section 80G के अंतर्गत Tax Deduction का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान पर टैक्स छूट
सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र ट्रस्टों की सूची में Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust को भी शामिल किया गया है। यदि कोई करदाता इस ट्रस्ट को ऑनलाइन या अधिकतम ₹2000 तक नकद दान करता है, तो वह सेक्शन 80G के तहत टैक्स कटौती का लाभ उठा सकता है।
हालांकि, इस छूट का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को अपनाया है। यदि आपने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है, तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।
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कितनी मिलेगी टैक्स छूट?
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया दान Section 80G(2)(b) के अंतर्गत अधिसूचित है, जिसका अर्थ है कि यहां पर मिलने वाली टैक्स छूट अधिकतम 50% तक सीमित है। यानी आप जितनी राशि दान करते हैं, उसका केवल 50% ही टैक्स कटौती के लिए पात्र होगा।
हालांकि, यहां एक और सीमा लागू होती है—Adjusted Gross Total Income (AGTI) का अधिकतम 10% ही इस कटौती के लिए पात्र माना जाएगा। इसका मतलब है कि आप जितना भी दान करें, उससे मिलने वाली टैक्स छूट आपकी समायोजित सकल कुल आय के 10% तक ही सीमित रहेगी।
उदाहरण से समझिए पूरा गणित
मान लीजिए किसी व्यक्ति अनिल की कुल आय ₹8 लाख है। इसमें से वह ₹1.5 लाख की कटौती Section 80C और ₹3 लाख की अन्य कटौतियां (जैसे Section 80D आदि) के तहत प्राप्त करता है। तो उसकी समायोजित सकल कुल आय ₹3.5 लाख हो जाती है।
अब अगर अनिल ने राम मंदिर ट्रस्ट को ₹40,000 का दान किया है, तो:
- समायोजित आय का 10% = ₹35,000 (अधिकतम सीमा)
- दान राशि का 50% = ₹20,000
क्योंकि ₹20,000 की राशि ₹35,000 की सीमा से कम है, इसलिए अनिल को पूरी ₹20,000 की टैक्स छूट मिलेगी।
अब यदि अनिल ने ₹80,000 का दान दिया होता:
- 50% = ₹40,000
- लेकिन अधिकतम सीमा ₹35,000 है, इसलिए उसे केवल ₹35,000 की ही छूट मिलती।
इससे स्पष्ट है कि आप चाहे जितना भी दान करें, टैक्स छूट केवल तय सीमा के भीतर ही मिल सकती है।
किन उद्देश्यों के लिए मिलेगा टैक्स बेनिफिट?
राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया दान तभी टैक्स कटौती योग्य होगा जब वह मंदिर के निर्माण, मरम्मत या जिर्णोद्धार जैसे धार्मिक निर्माण कार्यों के लिए किया गया हो। अगर दान का उद्देश्य सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन या अन्य गतिविधियाँ हैं, तो वह छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।
इसलिए दान करते समय यह अवश्य सुनिश्चित करें कि वह ट्रस्ट के निर्धारित धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा हो, ताकि आप टैक्स छूट का पूरा लाभ उठा सकें।
कैसे करें दान?
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान देने के लिए आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, UPI, चेक या ₹2000 तक नकद का विकल्प चुन सकते हैं। नकद में ₹2000 से अधिक देने पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बेहतर है कि आप डिजिटल माध्यम से दान करें और रसीद प्राप्त करें, ताकि टैक्स फाइलिंग के समय यह दस्तावेज काम आए।
ट्रस्ट को दान से मिलते हैं दो लाभ—भक्ति भी, बचत भी
इस तरह Shri Ram Janmbhoomi Trust Donation आपके लिए एक Dual Benefit साबित हो सकता है—एक तरफ यह धार्मिक आस्था को बल देता है और दूसरी ओर आपकी जेब को टैक्स से राहत दिलाता है। टैक्स प्लानिंग के इस अंतिम चरण में यदि आप किसी ऐसे विकल्प की तलाश में हैं, जो पवित्र भी हो और लाभदायक भी, तो यह एक उत्तम मार्ग हो सकता है।
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FAQs
1. क्या राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने पर पूरी दान राशि टैक्स छूट योग्य होती है?
नहीं, सिर्फ दान की गई राशि का 50% ही टैक्स छूट योग्य होता है और वह भी आपकी समायोजित सकल कुल आय के 10% तक की सीमा में।
2. क्या नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट मिलती है?
नहीं, Section 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime) में मिलता है।
3. क्या ₹2000 से अधिक नकद दान देने पर छूट मिलती है?
नहीं, ₹2000 से अधिक की नकद दान राशि पर टैक्स छूट नहीं मिलती। इससे अधिक राशि डिजिटल माध्यम से दान करनी होगी।
4. ट्रस्ट को दान के किन उद्देश्यों पर टैक्स छूट मिलती है?
केवल मंदिर निर्माण, मरम्मत और जिर्णोद्धार जैसे धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए दान पर ही टैक्स छूट मिलती है।
5. क्या दान की रसीद जरूरी है?
हाँ, टैक्स फाइलिंग के समय आपको दान की अधिकृत रसीद प्रस्तुत करनी होती है, ताकि टैक्स विभाग द्वारा दी गई छूट को मान्यता मिल सके।