मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान पर जल्दी छुट्टी देने का आदेश, सरकार पर लगा भेदभाव का आरोप

मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान पर जल्दी छुट्टी देने का आदेश, सरकार पर लगा भेदभाव का आरोप
रमजान पर जल्दी छुट्टी देने का आदेश
रमजान पर जल्दी छुट्टी देने का आदेश

तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रमजान (Ramadan) के दौरान कार्यालय समय में विशेष छूट की घोषणा की है। इस आदेश के अनुसार, मुस्लिम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, बोर्ड और निगम कर्मी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी 2 मार्च से 31 मार्च तक शाम 4 बजे के बाद कार्यालय से निकल सकते हैं। इस निर्णय का उद्देश्य मुस्लिम कर्मचारियों को रोजा खोलने और नमाज अदा करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना है।

आदेश को लेकर उठे विवाद

तेलंगाना सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस आदेश की आलोचना करते हुए इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया है। भाजपा विधायक टी. राजा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि यह तुष्टिकरण नहीं है, तो और क्या है? उन्होंने सरकार से पूछा कि अन्य धर्मों के उपवास और त्योहारों पर ऐसी छूट क्यों नहीं दी जाती?

समान नियमों की मांग

बीजेपी प्रवक्ता एन.वी. सुभाष ने सरकार पर धर्म विशेष को विशेष सुविधाएं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदू, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी उपवास रखते हैं, लेकिन सरकार उनके लिए ऐसी कोई नीति नहीं बनाती। उन्होंने मांग की कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया जाए।

धर्मनिरपेक्षता पर सवाल

भाजपा नेताओं ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार रमजान में विशेष छूट देकर स्पष्ट रूप से पक्षपात कर रही है। गणेश चतुर्थी और काली पूजा जैसे त्योहारों पर कड़े नियम लागू करने वाली सरकार पर भाजपा ने विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया।

तेलंगाना सरकार का बचाव

तेलंगाना सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह छूट सिर्फ रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों की धार्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी गई है। सरकार का कहना है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों की जरूरतों को समझना और उनके अनुसार सुविधाएं प्रदान करना एक समावेशी प्रशासन की पहचान है।

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किन कर्मचारियों को मिलेगी यह छूट?

सरकारी आदेश के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारियों को यह विशेष सुविधा मिलेगी:

  • सरकारी कर्मचारी
  • शिक्षक
  • संविदा कर्मचारी
  • आउटसोर्सिंग कर्मचारी
  • बोर्ड और निगम कर्मी
  • सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी

हालांकि, आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को यह छूट उनकी सेवा आवश्यकताओं के अनुसार दी जाएगी।

सरकार का आधिकारिक आदेश

तेलंगाना सरकार के आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि “मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा, आउटसोर्सिंग, बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 2 मार्च से 31 मार्च तक शाम 4 बजे कार्यालय या स्कूल छोड़ने की अनुमति दी गई है, ताकि वे रमजान के दौरान आवश्यक नमाज अदा कर सकें। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं में उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो सकती है।”

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By Rohit Kumar

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