
टोल टैक्स (Toll Tax) को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। देशभर में लाखों लोग स्टेट और नेशनल हाईवे (National Highway) पर सफर करते हैं और उन्हें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। सरकार द्वारा इस प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, जिसमें वाहन के प्रकार के आधार पर टोल शुल्क तय किया जाता है। हालांकि, कुछ खास लोगों और वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। आइए जानते हैं, किन्हें इस शुल्क से राहत दी गई है।
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टोल टैक्स की दरें कैसे निर्धारित होती हैं?
वाहन के आकार और यात्रा की दूरी के आधार पर टोल टैक्स वसूला जाता है। भारी वाहन जैसे ट्रक, बस आदि को ज्यादा टोल देना पड़ता है क्योंकि ये सड़क को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं, छोटे वाहनों के लिए टोल की दरें कम होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को सही जानकारी मिल सके।
आपातकालीन सेवाओं वाले वाहन टोल टैक्स से मुक्त
कुछ विशेष वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। इनमें ऐसे वाहन शामिल हैं, जो आपातकालीन सेवाओं (Emergency Services) से जुड़े होते हैं, जैसे:
- एंबुलेंस
- फायर ब्रिगेड
- पुलिस और अन्य आपदा प्रबंधन वाहन
इन वाहनों को टोल बूथ पर रोका नहीं जाता, ताकि वे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।
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सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को भी राहत
सरकारी कामकाज से जुड़े कुछ वाहन भी टोल टैक्स के दायरे से बाहर हैं। इनमें शामिल हैं:
- सरकारी कार्यालयों के अधिकृत वाहन
- डाक विभाग के वाहन
- रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत विशेष वाहन
इन वाहनों को टोल टैक्स में छूट दी गई है ताकि वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर सकें।
सैन्य और सुरक्षा बलों के वाहनों को विशेष छूट
भारत की रक्षा से जुड़े वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है। इसमें शामिल हैं:
- भारतीय सेना के वाहन
- अर्धसैनिक बलों के वाहन
- BSF, CRPF, ITBP, CISF जैसे सुरक्षा बलों के वाहन
यह छूट राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य कार्यों में बाधा को रोकने के लिए दी जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा बलों के वाहन बिना किसी देरी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।
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किन VIP व्यक्तियों को टोल टैक्स में छूट मिलती है?
कुछ खास VIP व्यक्तियों को भी टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता। ये वे लोग हैं जो सरकार में उच्च पदों पर कार्यरत हैं या विशिष्ट सेवा प्रदान कर चुके हैं। इनमें शामिल हैं:
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- मुख्यमंत्री
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश
- सांसद और विधायक
- युद्ध वीरता पुरस्कार विजेता
ये लोग टोल बूथ पर अपने पहचान पत्र दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
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राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन को छूट
राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को टोल टैक्स से छूट दी गई है। इसमें बस सेवाएं और अन्य सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं, जिससे आम जनता को किफायती यात्रा करने की सुविधा मिलती है।
दोपहिया वाहनों के लिए टोल टैक्स से राहत
- देशभर में दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। यह सुविधा NHAI द्वारा लागू की गई है, जिससे बाइक और स्कूटर चालकों को आर्थिक राहत मिलती है।
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टोल टैक्स नियमों में संभावित बदलाव
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने संकेत दिया है कि टोल टैक्स नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। इसके तहत कुछ किलोमीटर की दूरी तक टोल मुक्त यात्रा की सुविधा दी जा सकती है। सरकार इसके लिए नए दिशानिर्देश तैयार कर रही है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।