Vivad Se Vishwas स्कीम: सिर्फ कुछ दिन बाकी! अब फाइन और ब्याज माफ करवाने का सुनहरा मौका

Income Tax विवाद में फंसे लोगों के लिए आई राहत की खबर! Vivad Se Vishwas Scheme के तहत मिल सकता है ब्याज और जुर्माने से पूरा छुटकारा – लेकिन मौका सिर्फ कुछ दिन का, अभी जानें पूरी डिटेल

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Written byRohit Kumar

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Vivad Se Vishwas स्कीम: सिर्फ कुछ दिन बाकी! अब फाइन और ब्याज माफ करवाने का सुनहरा मौका
Vivad Se Vishwas स्कीम: सिर्फ कुछ दिन बाकी! अब फाइन और ब्याज माफ करवाने का सुनहरा मौका

Vivad Se Vishwas Scheme Deadline को लेकर सरकार ने आधिकारिक घोषणा कर दी है और अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स से जुड़े पुराने विवादों को सुलझाने के लिए सिर्फ कुछ दिन का ही समय बचा है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य लम्बे समय से कोर्ट या अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित टैक्स विवादों को रजामंदी के साथ समाप्त करना है। इस स्कीम के तहत अगर टैक्सपेयर विवादित टैक्स की तय रकम का भुगतान कर देता है, तो ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।

किसे मिलेगा Vivad Se Vishwas Scheme का लाभ?

इस स्कीम का फायदा उन टैक्सपेयर्स को मिलेगा जिन पर आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा कोई टैक्स विवाद पेंडिंग है और मामला कोर्ट या अपीलीय अथॉरिटी में विचाराधीन है। स्कीम के तहत ऐसे टैक्सपेयर्स अगर निर्धारित टैक्स अमाउंट जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज और पेनल्टी से राहत दी जाएगी।

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इस योजना का मुख्य उद्देश्य लम्बे समय से चल रहे टैक्स मामलों को एक निश्चित और सरल तरीके से खत्म करना है ताकि सरकार और टैक्सपेयर्स दोनों की कानूनी समय और संसाधनों की बचत हो सके।

क्या कहता है वित्त मंत्रालय?

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अनुसार, यदि कोई टैक्सपेयर विवादित टैक्स की मूल रकम का भुगतान करता है और समय पर डिक्लेरेशन जमा कर देता है, तो उस पर लगा हुआ जुर्माना और ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद उस टैक्स विवाद को ‘समाप्त’ मान लिया जाएगा और टैक्सपेयर्स को भविष्य में उसी मुद्दे पर किसी कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सरकार का मानना है कि इस योजना से एक ओर जहां टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि लम्बित मामलों से टैक्स वसूली हो सकेगी।

विवाद से विश्वास स्कीम से कैसे मिलेगी राहत?

मान लीजिए, कोई टैक्सपेयर किसी पुराने आकलन या सर्वे के आधार पर इनकम टैक्स विवाद में फंसा है और वह मामला आयकर अपीलीय प्राधिकरण या हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति इस स्कीम के तहत निर्धारित टैक्स अमाउंट का भुगतान करके ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह राहत पा सकता है।

Vivad Se Vishwas Scheme में सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही टैक्सपेयर भुगतान करता है और डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करता है, उसका मामला ‘निपट गया’ मान लिया जाता है। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी छुटकारा मिलता है।

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अंतिम तारीख नजदीक, देर न करें

सरकार ने स्पष्ट किया है कि Vivad Se Vishwas Scheme के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 तय की गई है। यानी अब सिर्फ कुछ दिन ही शेष हैं। इस स्कीम में देरी करने से न सिर्फ जुर्माना और ब्याज फिर से लागू हो सकता है, बल्कि टैक्स विवाद भी कोर्ट में लंबे समय तक चलता रह सकता है।

इसलिए जो टैक्सपेयर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें जल्द से जल्द इसमें आवेदन करना चाहिए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाना चाहिए।

टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और सरलता लाने की कोशिश

Vivad Se Vishwas Scheme सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और करदाता अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने फेसलेस असेसमेंट, डिजिटल फाइलिंग और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे कई कदम उठाए हैं। इस स्कीम को भी इसी श्रंखला में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे टैक्सपेयर्स और सरकार के बीच विश्वास की भावना मजबूत होगी।

स्कीम का फायदा उठाकर बचाएं समय, पैसा और ऊर्जा

लम्बे कानूनी विवादों में उलझे रहना न तो टैक्सपेयर्स के हित में होता है और न ही सरकार के। Vivad Se Vishwas Scheme के तहत टैक्सपेयर्स बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के अपने मामले को सुलझा सकते हैं। इसमें न कोई वकील की जरूरत, न बार-बार की सुनवाई और न ही अपील पर खर्च होने वाला समय।

यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो न तो टैक्स चोरी करना चाहते हैं और न ही लम्बे विवादों में फंसे रहना चाहते हैं।

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