
वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम दस्तावेज है, जिसका उपयोग केवल चुनाव में मतदान के लिए नहीं बल्कि पहचान प्रमाण के तौर पर भी किया जाता है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को इसका अधिकार प्राप्त है, जिससे वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण नियम और कानून भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है? भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission) ने वोटर कार्ड से संबंधित कुछ ऐसे नियम तय किए हैं जिनका उल्लंघन करना कानूनन अपराध हो सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि एक नागरिक केवल एक ही वोटर कार्ड रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड होते हैं, तो वह कानूनी समस्या में फंस सकता है।
क्या होता है वोटर कार्ड के नियमों का उल्लंघन?
भारत में चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक, किसी भी नागरिक को केवल एक वोटर आईडी कार्ड रखने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के पास दो या उससे अधिक वोटर आईडी कार्ड होते हैं, तो यह साफ तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाता है। ऐसा करना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह नागरिक को दंड के घेरे में भी ला सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति दो वोटर कार्ड रखता है तो उसे सजा दी जा सकती है।
क्या हो सकती है सजा?
अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड होते हैं, तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना भरने की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोनों सजा एक साथ भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं तो आपको एक कार्ड को तुरंत कैंसिल करवा लेना चाहिए, ताकि आप कानून की गिरफ्त से बच सकें। यह न केवल आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है बल्कि चुनाव आयोग की छानबीन में भी आ सकता है।
गलती से दो वोटर आईडी कार्ड होने पर क्या करें?
कई बार लोग गलती से दो वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। इसके लिए उन्हें खुद इसे ठीक करने का मौका भी दिया जाता है। यदि आपने गलती से दो वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से एक वोटर आईडी कार्ड को निरस्त करवा सकते हैं या सही करवा सकते हैं। यह बहुत सरल प्रक्रिया है और इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवा लेना बेहतर रहेगा ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने पर ध्यान रखें
कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और पुराने स्थान पर बना हुआ वोटर आईडी कार्ड रद्द नहीं करवाते हैं। इसके बाद नई जगह पर जाकर वे नया वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। इस कारण दो वोटर कार्ड बन जाते हैं। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग अपनी पुरानी वोटर आईडी को रद्द नहीं करवाते हैं। इससे बचने के लिए, यदि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करवाना चाहिए और नई जगह पर नया वोटर कार्ड बनवाना चाहिए।
बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें
यदि आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं और आप चाहते हैं कि एक को निरस्त करवा दिया जाए, तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। आपको आवश्यक दस्तावेज़ दिखाकर एक वोटर कार्ड को निरस्त करवा दिया जाएगा, ताकि जब आप नई जगह पर अपना नया वोटर कार्ड बनवाएं तो आपका नाम पहले से किसी अन्य वोटर कार्ड के साथ रजिस्टर्ड न हो। इस प्रकार आप कानूनी रूप से सुरक्षित रह सकते हैं और चुनाव आयोग के नियमों का पालन कर सकते हैं।