चप्पल पहनकर बाइक चलाते हैं? कट सकता है चालान – 90% लोग नहीं जानते ये ट्रैफिक रूल

चप्पल पहनकर बाइक चलाते हैं? कट सकता है चालान – 90% लोग नहीं जानते ये ट्रैफिक रूल
चप्पल पहनकर बाइक चलाते हैं? कट सकता है चालान – 90% लोग नहीं जानते ये ट्रैफिक रूल
चप्पल पहनकर बाइक चलाते हैं? कट सकता है चालान – 90% लोग नहीं जानते ये ट्रैफिक रूल

Traffic Challan और सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर अक्सर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। खासतौर पर दोपहिया वाहन (Two-Wheeler) चलाते समय पहनावे को लेकर कई तरह की अफवाहें सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोगों को यह लगता है कि यदि वे चप्पल पहनकर बाइक चलाएंगे, तो उनका ट्रैफिक चालान कट सकता है। इस आशंका के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि सुरक्षा के लिहाज से अक्सर जूते पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या वास्तव में चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर चालान काटा जा सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

चप्पल पहनकर बाइक चलाना खतरनाक तो है, लेकिन गैरकानूनी नहीं

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) में यह कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि बाइक चलाते समय जूते पहनना अनिवार्य है। चप्पल पहनकर बाइक चलाना अवश्य ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चप्पल पैर से फिसल सकती है और अनियंत्रित होकर दुर्घटना का कारण बन सकती है। विशेष रूप से यदि आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं या ट्रैफिक अधिक है, तो चप्पल से गियर बदलना या ब्रेक लगाना जोखिम भरा हो सकता है।

लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि सुरक्षा सलाह और कानून में अंतर होता है। कानून के मुताबिक, चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) काटने का कोई प्रावधान नहीं है

नितिन गडकरी के कार्यालय ने दी थी स्थिति स्पष्ट करने वाली जानकारी

पूर्व में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस की ओर से एक स्पष्ट पोस्ट जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति चप्पल पहनकर बाइक चलाता है, तो ट्रैफिक पुलिस उसे चालान नहीं कर सकती। इस पोस्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि ड्राइविंग के दौरान हाफ शर्ट पहनना, लुंगी पहनना या गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब न रखना – इन बातों पर भी ट्रैफिक चालान नहीं काटा जा सकता।

यह पोस्ट बेशक पुरानी हो सकती है, लेकिन आज भी यह जानकारी ट्रैफिक नियमों की सही समझ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि कोई पुलिस अधिकारी चप्पल पहनने के आधार पर चालान काटने की कोशिश करता है, तो वाहन चालक इसकी शिकायत भी कर सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम में क्या कहता है कानून?

मोटर वाहन अधिनियम का उद्देश्य सड़क पर सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में हेलमेट पहनना अनिवार्य बताया गया है, लेकिन पैरों में किस प्रकार का पहनावा होना चाहिए, इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है। हालांकि, प्रोफेशनल राइडर्स और लॉन्ग डिस्टेंस बाइकर्स के लिए सुरक्षा गियर जैसे कि जूते, ग्लव्स और जैकेट पहनना एक स्मार्ट और जिम्मेदार विकल्प माना जाता है।

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कानूनी नजरिए से देखा जाए, तो चालान केवल उन्हीं मामलों में काटा जा सकता है, जिनके लिए नियमों में स्पष्ट प्रावधान हो। चप्पल पहनना कोई अपराध नहीं है, इसलिए इस आधार पर कोई भी ट्रैफिक चालान वैध नहीं माना जाएगा

इन मामलों में भी चालान नहीं काटा जा सकता

नितिन गडकरी के कार्यालय की जानकारी के अनुसार कुछ अन्य सामान्य बातों के लिए भी ट्रैफिक चालान नहीं काटा जा सकता। उदाहरणस्वरूप:

  • यदि कोई व्यक्ति हाफ शर्ट या लुंगी-बनियान पहनकर गाड़ी चला रहा है
  • गाड़ी का शीशा गंदा है
  • गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखा गया है

ये सभी बातें भले ही व्यक्तिगत सुरक्षा या ड्राइविंग अनुभव को प्रभावित करें, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में इनके लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। इसलिए, यदि कोई पुलिसकर्मी इन कारणों से चालान काटने का प्रयास करे, तो वाहन चालक को यह जानना चाहिए कि वह कानूनन गलत है।

यातायात चालान चेक करने की प्रक्रिया

यदि आपको यह जानना है कि आपके वाहन पर कोई Traffic Challan तो नहीं है, तो आप सरकार की अधिकृत वेबसाइट से इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं और वहां मांगी गई जानकारी भरें। यह सेवा पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और नागरिकों को किसी भी गलत चालान से बचाती है।

क्या करें और क्या न करें

हालांकि चप्पल पहनकर बाइक चलाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन यह अवश्य ही असुरक्षित माना जा सकता है। ट्रैफिक नियमों के तहत यह अनिवार्य नहीं है कि वाहन चालक जूते ही पहनें, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। इसलिए, जहां तक संभव हो, बाइक चलाते समय मजबूत और पैरों को कवर करने वाले जूते पहनना बेहतर विकल्प है।

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By Rohit Kumar

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