
केंद्र सरकार ने पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) को मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नई योजना के तहत, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। यह कदम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS) की मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाने और कर्मचारियों को अधिक स्थिर पेंशन लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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UPS के प्रमुख प्रावधान
1. सुनिश्चित पेंशन लाभ
- UPS के तहत, जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की है, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी ने 10 से 25 वर्षों के बीच सेवा की है, तो उन्हें न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की गई है।
2. फैमिली पेंशन
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके वैध विवाहित जीवनसाथी को कर्मचारी की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
3. अंशदान संरचना
- UPS में, कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान करना होगा, जबकि सरकार का अंशदान 18.5% होगा। यह NPS की तुलना में अधिक है, जहां सरकार का अंशदान 14% है।
4. महंगाई राहत
- UPS के तहत पेंशन को महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) से जोड़ा जाएगा, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होगी।
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UPS के प्रभाव
1. कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि
- UPS के लागू होने से कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। यह कदम कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है।
2. सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव
- UPS के तहत पेंशन की गणना अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी के आधार पर की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अपनी सैलरी संरचना को बेहतर बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।
3. वित्तीय प्रभाव
- सरकार के इस फैसले से पहले वर्ष में लगभग ₹6,250 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके अलावा, 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को UPS के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2025 है।
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UPS और NPS के बीच तुलना
विशेषता | UPS | NPS |
---|---|---|
पेंशन गणना | अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% | बाजार आधारित रिटर्न |
अंशदान | कर्मचारी: 10%, सरकार: 18.5% | कर्मचारी: 10%, सरकार: 14% |
महंगाई राहत | उपलब्ध | नहीं |
पारिवारिक पेंशन | उपलब्ध | सीमित |
पेंशन की गारंटी | हाँ | नहीं |
UPS के लिए पात्रता
UPS का लाभ वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं जो NPS के तहत आते हैं और जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी की है। इसके अलावा, 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी UPS के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी की हो।
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UPS के लिए आवेदन प्रक्रिया
UPS के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जल्द ही सरकार द्वारा जारी की जाएगी।