Kanya Sumangala Yojana में जन्म से लेकर शादी तक पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, जानें पात्रता और फायदे

कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा और भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना छह चरणों में 25,000 रुपये तक की आर्थिक मदद देती है, जिससे बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सशक्त स्थान प्राप्त कर सकें।

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Written byRohit Kumar

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Kanya Sumangala Yojana में जन्म से लेकर शादी तक पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, जानें पात्रता और फायदे
Kanya Sumangala Yojana

कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने हाल ही में इस योजना की धनराशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। योजना के तहत लाभ छह अलग-अलग चरणों में दिया जाता है। आइए जानते हैं इस योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।

क्या है कन्या सुमंगला योजना?

कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है:

  • जन्म के समय: बच्ची के जन्म पर ₹2000 की पहली किस्त दी जाती है।
  • टीकाकरण के समय: एक वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण होने पर ₹2000 दिए जाते हैं।
  • प्रथम कक्षा में प्रवेश: जब बेटी कक्षा 1 में प्रवेश लेती है, तो उसे ₹2000 की आर्थिक सहायता मिलती है।
  • छठी कक्षा में प्रवेश: कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹2000 की अतिरिक्त राशि मिलती है।
  • नौवीं कक्षा में प्रवेश: कक्षा 9 में दाखिला लेने पर ₹3000 दिए जाते हैं।
  • स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश: 12वीं पास करने के बाद स्नातक या दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर ₹5000 की सहायता दी जाती है।
  • विवाह के लिए प्रोत्साहन: जब लड़की 21 वर्ष की होती है, तो उसे ₹51,000 की राशि विवाह या उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है।

कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता

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इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानकों को पूरा करते हैं:

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  • लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ अधिकतम दो बेटियों को ही दिया जाएगा।
  • यदि किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़वां बेटियां होती हैं, तो तीसरी बेटी को भी योजना का लाभ मिलेगा।
  • यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो उसे भी योजना का लाभ मिल सकता है।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बैंक खाता संख्या व पासबुक की स्कैन कॉपी।
  • आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य निवास प्रमाण पत्र।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • स्कूल/कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता में से कोई नहीं है)।
  • गोद लिए जाने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

कन्या सुमंगला योजना में ऐसे करें आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले https://mksy.up.gov.in/women_welfare/citizen/guest_login.php पर जाएं।
  • योजना की नियम व शर्तें पढ़ें और “I Agree” पर क्लिक करें।
  • आवेदनकर्ता की जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, जिला आदि भरें और अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट करें।
  • मोबाइल नंबर पर OTP वेरीफिकेशन करें और अकाउंट में लॉगिन करें।
  • फॉर्म को सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • आवेदन जमा करने के बाद स्टेटस चेक करें और स्वीकृति मिलने पर लाभ उठाएं।

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