सिर्फ ₹100 का ये सर्टिफिकेट नहीं तो कटेगा ₹10,000 का चालान! ना RC, ना DL, ना इंश्योरेंस – जानें जरूरी डिटेल

अगर आपके पास यह जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो किसी भी वक्त ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी रोक सकती है और भारी जुर्माना ठोक सकती है! जानिए कौन सा है यह सर्टिफिकेट, कहां से बनवाएं और कैसे बचें ₹10,000 के चालान से

Photo of author

Written byRohit Kumar

verified_75

Published on

सिर्फ ₹100 का ये सर्टिफिकेट नहीं तो कटेगा ₹10,000 का चालान! ना RC, ना DL, ना इंश्योरेंस – जानें जरूरी डिटेल
सिर्फ ₹100 का ये सर्टिफिकेट नहीं तो कटेगा ₹10,000 का चालान! ना RC, ना DL, ना इंश्योरेंस – जानें जरूरी डिटेल

कार चलाने वालों के लिए गाड़ी से जुड़े जरूरी दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL), इंश्योरेंस आदि रखना अनिवार्य होता है। लेकिन इन सबके अलावा एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका अभाव भारी चालान का कारण बन सकता है। यह दस्तावेज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास PUC नहीं है, तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जबकि इसकी कीमत मात्र ₹100 से ₹200 के बीच होती है।

यह भी देखें: होलाष्टक 2025: कब से शुरू हो रहा है? जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं!

PUC सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है?

Earthnewj से अब व्हाट्सप्प पर जुड़ें, क्लिक करें

PUC सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं प्रदूषण मानकों के अनुसार है। यह दस्तावेज न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी अनिवार्य है। सरकार ने इसे अनिवार्य बनाकर वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

₹10,000 तक का चालान कैसे लग सकता है?

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, यदि कोई वाहन बिना वैध PUC प्रमाणपत्र के पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पहली बार पकड़ने पर ₹1,000 और बार-बार उल्लंघन करने पर ₹10,000 तक का चालान किया जा सकता है।

यह भी देखें: सरकार का बड़ा फैसला! सैनिकों के परिजनों को मिलेगा ₹50 लाख मुआवजा

कितने समय में कराना होता है PUC अपडेट?

PUC सर्टिफिकेट की वैधता नए वाहनों के लिए पहले साल तक होती है। इसके बाद प्रत्येक 6 महीने में इसे रिन्यू कराना पड़ता है। हालांकि, कुछ राज्यों में गाड़ियों की उम्र और उत्सर्जन स्तर के आधार पर यह समय कम या ज्यादा हो सकता है।

कहां से बनवाएं PUC सर्टिफिकेट?

PUC सर्टिफिकेट आरटीओ अधिकृत पेट्रोल पंपों, सर्विस स्टेशनों और प्रदूषण जांच केंद्रों से बनवाया जा सकता है। इसके लिए गाड़ी की प्रदूषण जांच कराई जाती है और मानकों के अनुरूप होने पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।

Also Readup-government-has-started-survey-solar-solar-rooftop-system

उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल इंस्टाल करने को लेकर सर्वे शुरू हुआ, जाने स्कीम के फायदे

यह भी देखें: सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती! लापरवाह कर्मचारियों को मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सरकार का बड़ा फैसला

ऑनलाइन कैसे चेक करें PUC सर्टिफिकेट?

आप अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं:

  1. परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर जाएं।
  2. “PUC Certificate” सेक्शन में जाएं।
  3. अपना वाहन नंबर डालें और सर्च करें।
  4. यदि आपका PUC वैध है, तो इसकी जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी।

क्या होगा अगर PUC की वैधता खत्म हो जाए?

यदि आपके वाहन का PUC प्रमाणपत्र समय पर नवीनीकृत नहीं किया गया, तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, वाहन जब्त भी किया जा सकता है

यह भी देखें: MCD Property Tax: दिल्ली में नहीं मिलेगी कोई छूट! तय समय पर भरना होगा टैक्स

किन गाड़ियों के लिए PUC आवश्यक है?

सभी प्रकार के वाहनों के लिए PUC अनिवार्य है, चाहे वह टू-व्हीलर हो, थ्री-व्हीलर हो या फोर-व्हीलर। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं।

कैसे बचें चालान से?

  1. समय-समय पर अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराएं
  2. ऑनलाइन या ऑफलाइन इसे चेक करते रहें।
  3. वाहन की समय पर सर्विसिंग कराएं, ताकि वह उत्सर्जन मानकों के अनुरूप रहे।
  4. गाड़ी की इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम को सही हालत में बनाए रखें

Also ReadUP Police Result OUT! कटऑफ जारी, अभी चेक करें अपना रिजल्ट

UP Police Result OUT! कटऑफ जारी, अभी चेक करें अपना रिजल्ट

You might also like

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें