
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देने की योजना को लेकर एक नई पहल की गई है, बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार ₹20,000 की सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को सहयोग देना है। यह सहायता मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है, अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस लेख में आप जानेंगे आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
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क्या है यह योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह के समय राहत देना है। योगी सरकार की यह पहल महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
योजना के तहत मिलने वाली राशि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा निर्धारित इस योजना में बेटी की शादी के लिए ₹20,000 की राशि दी जाती है, यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि इसका उपयोग पारदर्शिता और सुविधा के साथ किया जा सके। इस राशि का उपयोग विवाह के खर्चों को पूरा करने में किया जा सकता है।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बेटी की उम्र विवाह के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- यह सहायता केवल पहली बार विवाह करने वाली बेटियों को ही दी जाती है।
- आवेदक परिवार को अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड प्राप्त होना चाहिए।
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आवेदन की प्रक्रिया
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा:
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” या “सामूहिक विवाह योजना” से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बेटी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और बैंक खाता विवरण संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र को स्थानीय ब्लॉक कार्यालय या नगर निकाय में जमा करना होगा।
किन दस्तावेज़ों की होगी आवश्यकता
- आवेदक का आधार कार्ड
- बेटी का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड
- बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)
- बेटी की जन्मतिथि का प्रमाण
- विवाह से संबंधित दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो)
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है। सत्यापन पूरा होने पर ₹20,000 की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। योजना का लाभ एक ही बार मिल सकता है, और यह केवल एक बेटी के विवाह पर ही लागू होता है।
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सरकार की अन्य विवाह सहायता योजनाएं
योगी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामूहिक विवाह कराए जाते हैं। इस योजना में ₹51,000 की राशि दी जाती है, जिसमें से ₹35,000 नकद और ₹16,000 सामग्री के रूप में होता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग से भी योजनाएं लागू की गई हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy और सामाजिक कल्याण में सरकार की भूमिका
उत्तर प्रदेश सरकार केवल विवाह सहायता योजना ही नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है।