Post Office में पैसे जमा किए हैं? तो ITR फाइलिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट है जरूरी, ऐसे करें मिनटों में डाउनलोड

अगर आपने Post Office में जमा किए हैं पैसे तो सतर्क हो जाइए! ITR फाइलिंग के समय एक जरूरी डॉक्यूमेंट न होने पर आपको हो सकती है परेशानी, जुर्माना भी लग सकता है। मिनटों में इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का आसान तरीका जानें सिर्फ एक क्लिक में! आगे पढ़ें और बचें बड़ी गलती से।

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Written byRohit Kumar

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Post Office में पैसे जमा किए हैं? तो ITR फाइलिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट है जरूरी, ऐसे करें मिनटों में डाउनलोड
Post Office में पैसे जमा किए हैं? तो ITR फाइलिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट है जरूरी, ऐसे करें मिनटों में डाउनलोड

इंडिया पोस्ट (India Post) ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक अहम डिजिटल सेवा की शुरुआत की है। अब अगर आपने पोस्ट ऑफिस (Post Office) में सेविंग्स अकाउंट, आरडी या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसे जमा किए हैं, तो ITR Filing के समय आपको इन अकाउंट्स से मिलने वाले ब्याज (Interest) का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। इस प्रक्रिया को पहले तक ऑफलाइन ही पूरा करना पड़ता था, लेकिन अब इंडिया पोस्ट ने इसे ऑनलाइन कर दिया है। अब आप घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) के ज़रिए आसानी से अपना इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट (Interest Certificate) डाउनलोड कर सकते हैं।

अब पोस्ट ऑफिस से इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट लेना हुआ आसान

पहले तक पोस्ट ऑफिस में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज का सर्टिफिकेट लेने के लिए ग्राहकों को संबंधित ब्रांच में जाना पड़ता था। इसमें समय भी अधिक लगता था और कई बार लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इंडिया पोस्ट ने अपने ई-बैंकिंग प्लेटफॉर्म (ebanking.indiapost.gov.in) के माध्यम से यह सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा उन सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिनका अकाउंट डाक विभाग की इंटरनेट बैंकिंग सेवा से जुड़ा हुआ है।

क्यों ज़रूरी है Interest Certificate ITR Filing के लिए

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अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा अपनी राशि पर मिलने वाले ब्याज की जानकारी Income Tax Return (ITR Filing) में नहीं देते हैं, तो यह टैक्स चोरी के अंतर्गत आ सकता है। इसके चलते विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इसलिए अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स, आरडी या एफडी अकाउंट खोला है, तो वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की पूरी जानकारी ITR में देना ज़रूरी होता है। यह जानकारी आप Interest Certificate के माध्यम से दे सकते हैं, जो अब ऑनलाइन उपलब्ध है।

यह भी देखें-पुराने ITR की जरूरत क्यों पड़ती है? जानिए कब मांग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कैसे करें डाउनलोड

कैसे करें इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से Interest Certificate डाउनलोड

इंडिया पोस्ट की ई-बैंकिंग वेबसाइट से इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसके लिए सबसे पहले आपको ebanking.indiapost.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।

यहां पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो पहले साइन अप की प्रक्रिया को पूरा करना ज़रूरी होगा। लॉग इन करने के बाद आपको “Accounts” टैब पर जाना होगा। इसके बाद “Interest Certificate” का विकल्प चुनना होगा।

फिर आपको उस वित्त वर्ष का चयन करना होगा, जिसके लिए आप इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं। चयन करने के बाद सिस्टम अपने आप सर्टिफिकेट तैयार कर देगा जिसे आप पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

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किन खातों के लिए मिल सकता है यह सर्टिफिकेट

यह सेवा सभी एक्टिव DOP Internet Banking खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। चाहे आपका अकाउंट सेविंग्स अकाउंट हो, आरडी (Recurring Deposit) हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) हो, आप किसी भी प्रकार के ब्याज का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट ITR के लिए बहुत उपयोगी होता है क्योंकि यह आपके ब्याज की कुल राशि का एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है।

डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम

इंडिया पोस्ट की यह पहल न सिर्फ ग्राहकों के समय की बचत करती है, बल्कि डिजिटलीकरण (Digitalization) की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कदम खास तौर पर उन निवेशकों के लिए राहतभरा है, जो रिटर्न्स के लिए पोस्ट ऑफिस पर निर्भर रहते हैं और जिन्हें हर साल टैक्स फाइलिंग के दौरान दस्तावेज़ी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।

इस सुविधा से अब छोटे निवेशकों को भी प्रोफेशनल टैक्स डॉक्यूमेंटेशन में आसानी होगी और वो समय पर अपनी ITR Filing कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया (Digital India) अभियान के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं को और सुलभ बनाने की दिशा में सराहनीय है।

जानिए क्यों अब हर निवेशक को चाहिए ये डॉक्युमेंट

बहुत से लोग यह सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस जैसे पारंपरिक संस्थान में जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10,000 रुपये से अधिक ब्याज होने पर टैक्स लागू होता है और यह जानकारी ITR में देना अनिवार्य है। इसलिए Interest Certificate एक आवश्यक डॉक्युमेंट बन गया है, जिसे हर साल ITR Filing के समय प्रस्तुत करना चाहिए।

अब इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए न तो लंबी लाइन में लगने की जरूरत है और न ही फॉर्म भरने की परेशानी। कुछ ही क्लिक में आप अपने अकाउंट से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और उसे ITR के साथ अटैच कर सकते हैं।

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