
मध्यप्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार, वर्ष 2025 में आंगनबाड़ी केंद्रों के हितग्राहियों को 300 दिन पूरक पोषण आहार देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विभिन्न जिलों के कलेक्टरों ने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्थानीय अवकाश (Local Holidays) घोषित किए हैं।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषित अवकाशों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 300 दिन पूरक पोषण आहार की अनिवार्यता राज्य में बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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दमोह जिले में घोषित अवकाश
दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने वर्ष 2025 के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। घोषित अवकाश निम्नलिखित तिथियों पर रहेंगे:
- 26 फरवरी: महाशिवरात्रि
- 14 मार्च: होली
- 19 मार्च: रंग पंचमी
- 31 मार्च: ईद-उल-फितर
- 12 मई: बुद्ध जयंती
- 7 जून: ईदुज्जुहा
- 9 अगस्त: रक्षाबंधन
- 16 अगस्त: जन्माष्टमी
- 30 सितंबर: दुर्गाष्टमी
- 10 अक्टूबर: करवा चौथ
- 20 अक्टूबर: दीपावली
- 15 नवंबर: बिरसा मुंडा जयंती
- 25 दिसंबर: क्रिसमस
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अशोकनगर जिले में घोषित अवकाश
अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने भी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वर्ष 2025 के स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। ये अवकाश निम्नलिखित तिथियों पर रहेंगे:
- 26 फरवरी: महाशिवरात्रि
- 13 मार्च: अवकाश
- 14 मार्च: होली
- 31 मार्च: ईद-उल-फितर
- 7 जून: ईदुज्जुहा
- 9 अगस्त: रक्षाबंधन
- 16 अगस्त: जन्माष्टमी
- 26 अगस्त: अवकाश
- 27 अगस्त: अवकाश
- 1 अक्टूबर: अवकाश
- 20 अक्टूबर: दीपावली
- 23 अक्टूबर: भाई दूज
आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार की अनिवार्यता
मध्यप्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के हितग्राहियों को सालभर में 300 दिन पूरक पोषण आहार देना आवश्यक होगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि स्थानीय अवकाशों के बावजूद पोषण आहार का वितरण प्रभावित न हो।
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आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका
आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Centres) ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करने का महत्वपूर्ण केंद्र है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार, 300 दिन पोषण आहार की अनिवार्यता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हितग्राहियों को पर्याप्त पोषण मिले।