
नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System – NPS) से जुड़े खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 21 अप्रैल 2025 को एक नया सर्कुलर जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जो खाताधारक अपनी भारतीय नागरिकता त्याग चुके हैं और ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया (Overseas Citizen of India – OCI) कार्ड प्राप्त नहीं किया है, उनके लिए अब NPS खाता चालू नहीं रह पाएगा। उन्हें तत्काल NPS ट्रस्ट को सूचित करना होगा और अपने नागरिकता परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
किसके लिए लागू है नया निर्देश?
यह नियम विशेष रूप से उन भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्होंने भारत की नागरिकता औपचारिक रूप से त्याग दी है और अब वे किसी अन्य देश के नागरिक बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक OCI कार्ड नहीं लिया है। ऐसे खाताधारकों को अब NPS खाता रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके पीछे का कारण यह है कि NPS योजना केवल भारतीय नागरिकों, NRI और वैध OCI कार्डधारकों के लिए उपलब्ध है।
यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग कर चुका है लेकिन इसका अधिकारिक रूप से NPS को सूचित नहीं करता, तो यह फेमा (Foreign Exchange Management Act – FEMA) और अन्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।
क्या करना होगा ऐसे खाताधारकों को?
PFRDA के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों को यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे तत्काल NPS ट्रस्ट को सूचित करें कि उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है और उनके पास वैध OCI कार्ड नहीं है। साथ ही, उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे जो उनके नागरिकता परिवर्तन को प्रमाणित करें।
प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, खाताधारकों को दो प्रमुख दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। पहला, भारतीय नागरिकता त्यागने का आधिकारिक प्रमाण जैसे Renunciation Certificate, Surrender Certificate, या रद्द किया गया भारतीय पासपोर्ट। दूसरा, एक हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि खाताधारक ने भारतीय नागरिकता त्याग दी है और उसके पास OCI कार्ड नहीं है।
इन दस्तावेजों को NPS ट्रस्ट और केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (Central Recordkeeping Agencies – CRAs) द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, खाताधारक का NPS खाता बंद कर दिया जाएगा।
NRO अकाउंट में ट्रांसफर होगी संपूर्ण राशि
जब खाता बंद किया जाएगा, तब उसमें जमा संपूर्ण पेंशन राशि खाताधारक के Non-Resident Ordinary (NRO) बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यह ट्रांसफर पूरी तरह से FEMA के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा संबंधित अड़चन न हो।
इस प्रक्रिया में NPS ट्रस्ट यह सुनिश्चित करेगा कि खाताधारक की पहचान, दस्तावेज़ और बैंक विवरण पूर्ण रूप से सत्यापित हो। यह कदम वित्तीय पारदर्शिता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किन्हें नहीं है चिंता की जरूरत?
इस नियम से केवल वे लोग प्रभावित होंगे जो भारतीय नागरिकता त्याग चुके हैं और जिनके पास OCI कार्ड नहीं है। यदि आप अब भी भारतीय नागरिक हैं, NRI (Non-Resident Indian) हैं या आपके पास वैध OCI कार्ड है, तो आप सामान्य रूप से अपने NPS खाते का संचालन कर सकते हैं। ऐसे खाताधारकों के लिए किसी प्रकार की रोक या अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं है।
आगे क्या करें?
यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो विलंब न करें। NPS ट्रस्ट को ईमेल, पोर्टल या अपने नजदीकी Point of Presence (PoP) के माध्यम से सूचित करें और अपने दस्तावेज़ जमा करें। दस्तावेज़ों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका खाता नियमानुसार बंद कर दिया जाएगा और राशि आपको आपके NRO अकाउंट में भेज दी जाएगी।
विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप NPS CRA पोर्टल पर भी जा सकते हैं।