किसानों के लिए खुशखबरी: अब हर साल मिलेगी ₹36,000 की पेंशन, तुरंत भरें आवेदन फॉर्म

देश के किसानों के लिए बड़ी खबर! अब आप प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना के तहत हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन का लाभ ले सकते हैं। देखिए क्या है पूरी जानकारी

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Written byRohit Kumar

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किसानों के लिए खुशखबरी: अब हर साल मिलेगी ₹36,000 की पेंशन, तुरंत भरें आवेदन फॉर्म
किसानों के लिए खुशखबरी: अब हर साल मिलेगी ₹36,000 की पेंशन, तुरंत भरें आवेदन फॉर्म

देश के छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं शुरू की गई है। इनमे से ही एक किसान सम्मान निधि योजना है जिसके माध्यम से किसानों सालाना 6,000 रूपए की आर्थिक मदद मिलती है। इस बार सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना को शुरू किया है जिसके तहत किसानों को हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। यानी की सालभर में उम्मीदवार को 36,000 रूपए की टोटल पेंशन प्राप्त होगी।

बता दें इस योजना का लाभ केवल गरीब और कमजोर किसान ही उठा सकते हैं। सरकार उनकी वृद्ध अवश्था में इस योजना के तहत सहायता देनी वाली है। आइए जानते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या करना होगा।

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प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना

गरीब किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना को 12 सितंबर 2019 में शुरू किया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को सबसे पहले इसमें आवेदन करना होगा। योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान जुड़ सकते हैं। बता दें यदि आप इसमें हर माह 55 से लेकर 200 रूपए तक जमा करनी होगी ठीक सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि जमा की जाएगी जो आपके वृद्ध अवस्था में काम आएगी। आपको 60 वर्ष की आयु में 3,000 रूपए की पेंशन मिलनी शुरू होगी। इस पेंशन की एक खास बात यह है कि यदि उम्मीदवार की किसी कारणवश मौत हो जाती है 1,500 रूपए की आर्थिक मदद आपके जीवनसाथी को दी जाएगी।

योजना हेतु पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • खेत के कागजात
  • प्रीमियम भरने की तिथि
  • इस योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान ही शामिल हो सकते हैं।
  • किसान के पास करीबन 5 एकड़ की जमीन होनी जरुरी है।
  • किसान और अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ ना मिलता हो।

योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

योजना में जुड़ने के लिए किसान उम्मीदवार को कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि विभाग कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा। कमर्चारी द्वारा आपका यहां पंजीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में आपको कुछ जरुरी दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए उन्हें पहले से ही तैयार रखें।

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