
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चल रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) में बड़ा संशोधन करते हुए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। अब इस योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को पहले की तुलना में दोगुनी राशि मिलेगी। पहले जहां 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है।
गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने इस महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए वित्तीय वर्ष से यह संशोधित योजना लागू की जाएगी और इसका सीधा लाभ वंचित वर्ग के हजारों नवविवाहित जोड़ों को मिलेगा।
पात्रता की आय सीमा में भी किया गया बदलाव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना (Samuhik Vivah Yojana) के लाभार्थियों के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को भी संशोधित करने का निर्णय लिया है। पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए दो लाख रुपए सालाना आय सीमा निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया गया है।
सीएम योगी ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना समाज के वंचित और गरीब तबके के लिए एक मजबूत सहारा साबित हो रही है। अधिक से अधिक पात्र लोग इस योजना का लाभ ले सकें, इसके लिए आय सीमा को बढ़ाना आवश्यक था। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य नवविवाहित जोड़ा इस लाभ से वंचित न रह जाए।
एक लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायता राशि के वितरण का भी विस्तृत विवरण साझा किया। अब प्रत्येक पात्र नवविवाहित जोड़े को कुल एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस सहायता राशि का वितरण इस प्रकार होगा:
60 हजार रुपए सीधे नवविवाहिता कन्या के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपए के उपहार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुएं शामिल होंगी। शेष 15 हजार रुपए का उपयोग वैवाहिक समारोह के आयोजन में किया जाएगा।
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि आगामी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में नवविवाहित जोड़े इसका लाभ उठा सकें।
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वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर भी दिए निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) योजना की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य का कोई भी पात्र वृद्धजन पेंशन से वंचित नहीं रहना चाहिए।
सीएम योगी ने कहा कि योजना को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे फैमिली आईडी (Family ID) से जोड़ा जाएगा। इससे जैसे ही कोई पात्र व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी करेगा, उसे स्वतः ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि फैमिली आईडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का कवरेज बढ़ाया जाए। इससे योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी का वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशील रुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम वंचित और गरीब तबकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि और पात्रता सीमा में संशोधन से हजारों गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार का यह प्रयास सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ-साथ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे सामूहिक विवाह समारोहों में भाग लेने के लिए नवविवाहित जोड़ों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है।