
हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही, शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध जल्द ही हटने वाला है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
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तबादले की प्रक्रिया
शिक्षकों को अपने तबादले के लिए उच्च और प्रारंभिक निदेशकों के पास आवेदन करना होगा। ये आवेदन 20 मार्च तक राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी से तबादला आदेश (Transfer Order Approval) जारी किए जाएंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में म्युचुअल आधार पर तबादले के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि, अन्य स्थानों पर खाली पदों और म्युचुअल आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
तबादलों की समय सीमा
स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटने के बाद निम्नलिखित समय सीमा में तबादले किए जाएंगे:
- स्कूल कैडर में: 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक
- कॉलेज कैडर में: 1 मई से 15 मई तक
इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों में सेवाकाल पूरा कर चुके शिक्षकों से रिक्तियों वाले पांच स्कूलों के लिए विकल्प मांगे गए हैं।
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ध्यान देने योग्य बातें
- स्कूलों में अब 30 किलोमीटर से कम दूरी पर शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे।
- शिक्षकों को एक ही स्कूल में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा देना अनिवार्य होगा।
- एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों के तबादले पर विशेष विचार किया जाएगा।
- पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) शहरी क्षेत्रों में नहीं होंगे।
- केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों में तबादले तभी किए जाएंगे जब किसी अन्य शिक्षक को वहां पदस्थापित करने की व्यवस्था हो सके।
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तबादला प्रक्रिया के तहत नई गाइडलाइंस का महत्व
नई गाइडलाइंस के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित हो और किसी भी स्कूल में पढ़ाई बाधित न हो। साथ ही, शिक्षकों को अपनी सेवाएं जनहित में निष्पक्ष रूप से प्रदान करने का अवसर भी मिलेगा।