पीएम कुसुम स्कीम में पाएं 2.38 लाख रुपए की सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी

सोलर पंप लगाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पीएम कुसुम योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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Written byRohit Kumar

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पीएम कुसुम स्कीम में सब्सिडी

कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से करने के लिए आप आधुनिक तकनीक के उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे में सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप को लगा कर आप सिंचाई कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। सरकार द्वारा नागरिकों को सोलर पंप लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

पीएम कुसुम योजना

PM Kusum Yojana Details

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर रहती है, कृषि को विकसित रूप से करने के लिए ही सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक उपकरणों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) से खेती के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं।

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सोलर उपकरणों के प्रयोग से पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जाता है, ऐसे में इनके प्रयोग से प्रदूषण को कम कर सकते हैं, साथ ही पारंपरिक तकनीक के पंप जीवाश्म ईंधन से चलते हैं, ऐसे में वे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, सोलर पैनल को लगा कर आप आर्थिक बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पैनल से बनने वाली बिजली से चलाए जाते हैं, और ग्रिड की निर्भरता को कम करते हैं। किसानों को 3 HP से 5 HP के सोलर पंप लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। इसमें किसानों को 60% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

3 और 5 HP सोलर पंप पर सब्सिडी राशि

कृषि मंत्रालय के आँड़ों के अनुसार 3 HP के सोलर पंप की कीमत लगभग 2.15 लाख रुपये है, इसमें किसान को 1.14 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। 5 HP के पंप की कीमत लगभग 3.05 रुपये है। इस पर 1.76 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। जबकि 7.5 HP के पंप पर किसानों को 2.38 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार आप सब्सिडी के माध्यम से आसानी से सोलर पंप लगा सकते हैं।

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योजना में योग्यताएं एवं जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जमीन का रिकॉर्ड या पासबुक की छायाप्रति (जमीन की मालकीयत का प्रमाण)
  • सिंचाई जल के सोर्स का ऑनलाइन घोषणा प्रमाण पत्र
  • बिजली का कनेक्शन नहीं होने का घोषणा प्रमाण पत्र
  • जनरल एवं ओबीसी कैटेगरी के किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि हो।
  • SC कैटेगरी के किसानों के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि हो जिसमे वो 3 से 5 एचपी के सोलर पंप को लगा पाए।

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3 और 5 HP सोलर पंप की सब्सिडी का आवेदन करना

इस योजना का लाभ राजस्थान के किसानों को ही प्रदान किया जा रहा है, वे आवेदन फॉर्म को अपने राज्य सरकार के राज किसान साथी पोर्टल में जमा करें। स्थानीय कृषि विभाग के ऑफिस से किसान स्कीम की ज्यादा डीटेल्स ले सकते है। भारत सरकार की इस योजना के माध्यम से कृषि को विकसित रूप से किया जा सकता है, एवं किसान को आर्थिक राहत दी जा सकती है।

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